
रायपुर: राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कार्रवाई की है। गुढ़ियारी क्षेत्र के आदतन बदमाश विनेश तुरकाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया गया है।
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी को रायपुर सहित आसपास के 5 पड़ोसी जिलों—दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 2 महीने की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
2016 से दर्ज हैं कई गंभीर मामले
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विनेश तुरकाने (31 वर्ष), निवासी खालबाड़ा (मिराज पेट्रोल पंप के पास), थाना गुढ़ियारी, वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। वह क्षेत्र का चिन्हित गुण्डा-बदमाश है और उसके खिलाफ थाना गुढ़ियारी में मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ और सट्टा जैसे आधा दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पूर्व में उस पर कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन उसके आचरण में सुधार नहीं आया।
पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
पुलिस उपायुक्त (उत्तर क्षेत्र) द्वारा सौंपे गए जांच प्रतिवेदन, साक्ष्यों और आपराधिक रिकॉर्ड के गहन परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत यह कार्रवाई की।
पुलिस प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि शहर में शांति-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए असामाजिक व आपराधिक तत्वों के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



