एक्सीडेंट में मौत के बाद मृतक को बना दिया आरोपी, पुलिस को दी झूठी जानकारी, इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत के बाद हुआ खुलासा
After death in an accident, the deceased was made the accused, false information was given to the police, the matter was revealed after the complaint of the insurance company

महासमुंद/बागबाहरा : महासमुंद जिले के बागबाहरा में टाटा AIS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर ने बागबाहरा पुलिस से एक एक्सिदेंद में हुई मौत के मामले में शिकायत की थी. जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्घटना में अन्य चालक को आरोपी बनाकर चालान पेश कर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी के राजकुमार यादव, ने थाना बागबाहरा में दर्ज अपराध क्रमांक 147/2024 धारा 304(ए) भादवि0 में अन्य चालक को आरोपी बनाकर चालान पेश करने के बारे में शिकायत की.
जिसकी जांच के दौरान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बागबाहरा के सामने दिये गए बयान में आवेदक राजकुमार यादव ने थाना बागबाहरा में दर्ज अपराध क्रमांक 147/24 के अंतिम प्रतिवेदन में वाहन दुर्घटना के बारे में आरोपित वाहन नम्बर CG04 MU 4995 का चालक रेवा राम दीवान पिता दुकालू सिंह दीवान का एक्सीडेंट 25 अप्रैल 2024 को वाहन नम्बर CG04 MU 4995 का आरोपी चालक बताया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पूछताछ में वाहन नम्बर CG04 MU 4995 के स्वामी के जरिए एक्सीडेंट 25 अप्रैल 2024 को इंदल पटेल के द्वारा एक्सीडेंट किए जाने की पुष्टि किया गया.
इसी तरह बीमा अन्वेषक सनत क्षत्रीय के द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बागबाहरा के सामने दिये गये बयान में मोटरसायकल नम्बर CG04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल के भतीजा इंदल पटेल के द्वारा एक्सीडेंट के समय खुद मोटरसायकल नम्बर CG04 MU 4995 को चलाना, खुद का ड्रायविंग लायसेंस नहीं होना और एक्सीडेंट से खुद को कलाई, आंख के पास चोट लगना, जिसका इलाज एम्स अस्पताल रायपुर में कराया जाना, खुद की जांच रिपोर्ट में 25 अप्रैल 2024 को घटना समय को मोटरसायकल नम्बर CG04 MU 4995 को वाहन स्वामी शिवकुमार पटेल के भतीजा इंदल पटेल के द्वारा एक्सीडेंट करना पाया जाना बताया गया.
इस मामले के विवेचक सहायक उप निरीक्षक जनक लाल पटेल के द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा के सामने पेश बयान में मामले की जांच के दौरान मर्ग क्रं0 20/24 की जांच पर से आरोपी मोटरसायकल नम्बर CG04 MU 4995 के चालक के खिलाफ अपराध क्रं0 147/24 धारा 304ए भादवि. दर्ज कर जांच में लिया. जांच के दौरान वाहन स्वामी शिवकुमार पटेल, जवाब में घटना के दिन मोटरसायकल नम्बर CG04 MU 4995 को अपने परिचय के रेवाराम दीवान, को देना और उसी के द्वारा दुर्घटना कारित करना लिखित में प्रदाय किया. जिसके आधार पर आरोपी रेवाराम दीवान पिता दुकालू सिंह दीवान, साकिन पडकोम, थाना कोमाखान को तलब कर 133 एमव्ही एक्ट का नोटिस दिये जाने पर जवाब में रेवाराम दीवान द्वारा दिनांक घटना समय को दुर्घटना कारित करना और घटनास्थल पर मौत हो जाने से डर की वजह से मोटरसायकल को छोडकर भागना, बताया जिसके आधार पर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी रेवाराम दीवान द्वारा जुर्म कबूल करने पर 25 मई 2024 को उसकी गिरफ्तारी कर आरोपी रेवाराम के खिलाफ अभियोग पत्र क्रं. 132/24 16 जून 2024 तैयार कर अदालत पेश किया जाना बताया गया.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा अपने बयान के समर्थन में पेश किए गए प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महासमुंद की आदेश प्रति, इंदल पटेल के एम्स रायपुर से इलाज संबंधी पर्ची, विडीयो रिकार्डिंग की सत्यता प्रमाण पत्र मय ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन एवं विशेषज्ञ रिपोर्ट, विडीयो रिकार्डिंग के बारे मे परीक्षण शुदा सीडी सहित अन्य सुसंगत दस्तावेज शामिल होना पाया गया.
थाना बागबाहरा में उपलब्ध रिकार्ड का मुआयना करने पर शिव कुमार पटेल के द्वारा बीमा कंपनी के अन्वेषक सनत जलक्षत्री के खिलाफ पेश शिकायत आवेदन जिसकी जांच, थाना बागबाहरा पदस्थ विवेचक रामप्रवेश के द्वारा किया गया है. उक्त शिकायत जांच की कड़ी में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक शिव कुमार पटेल और रेवाराम दीवान से पूछताछ दौरान मो.सा.नम्बर CG04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल के द्वारा 25 अप्रेल 2024 को अपने भतीजा इंदल पटेल द्वारा उसकी उक्त मो.सा. से खल्लारी मेला देखकर आने के दौरान एक्सीडेंट किया जाना, जिससे इंदल को चोटिल हो जाना, जिसका एम्स रायपुर में ईलाज कराना, थाना बागबाहरा पुलिस द्वारा घटना के बारे में पूछताछ दौरान अपने भतीजा इंदल पटेल के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं होने से, रेवाराम दीवान द्वारा गाडी चलाना बताना बताया, जो कि बीमा कंपनी के समक्ष सच्चाई सामने आने से अपने बचाव के लिए थाना बागबाहरा में गलत आवेदन दिया जाना, अपने आवेदन पर कार्यवाही नहीं चाहना बताया.
इसके अलावा जांचकर्ता अधिकारी के सामने रेवाराम दीवान द्वारा अपने दिये बयान में 25 अप्रैल 2024 को मोटरसायकल नम्बर CG04 MU 4995 को इंदल पटेल द्वारा एक्सीडेंट किया जाना, जो कि उसके पास लायसेंस नहीं होने से उसके बचाव के लिए खुद के द्वारा मोटरसायकल चलाना बताना बताया है.
थाना बागबाहरा में उपलब्ध रिकार्ड एवं वरिष्ठ कार्यालय से मिले प्रतिवेदन में शामिल दस्तावेजों का मुआयना करने से मो.सा. नम्बर CG04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल और रेवाराम दीवान द्वारा प्रथम दृष्टया छल करते हुए, इंदल पटेल को सड़क हादसे के आरोप से बचाने के मकसद से सबूत छिपाना, पुलिस के सामने भ्रामक एवं असत्य जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया है, जो कि आरोपियों का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध सदर धारा 193, 212, 419, 420, 120 बी भादवि. का घटित करना पाये जाने से जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.