गरियाबंद : गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी ने गरियाबंद ब्लॉक के बेन्द्कुरा में पदस्थ प्राथमिक शाला प्रधान पाठक को बिना पक्ष जाने सीधे सस्पेंड कर दिया था साथ ही सस्पेंड की कार्यवाही की अधूरी प्रक्रिया कर 45 दिनों के भीतर आरोप पत्र देने में नाकाम रहे. साथ ही एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को किसी कार्यवाही के पहले चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है. लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी के साथ गलत किया गया.
उक्त सस्पेंड के आदेश के खिलाफ पीड़ित प्रधानपाठक कुबेर मेश्राम ने न्यायालय संभागायुक्त में अपील पेश किया. जिस पर संभागायुक्त महादेव कावरे ने निरस्त करने आदेश पारित किया है.