संवाददाता(शाहिद रजा)रायपुर : आबकारी टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए बार से हरियाणा प्रांत की मदिरा जब्त की है. आबकारी आयुक्त आर. शंगीता और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर और जिले के कार्यपालिक आबकारी स्टॉफ के संयुक्त दल के द्वारा जिले की होटल/बार लायसेंस परिसरो की लगातार आकस्मिक जांच की जा रही है.
विनार बार में चेकिंग के दौरान 7 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट में बार होलोग्राम चस्पा नही पाए जाने पर मौके पर उक्त मदिरा जप्त कर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया गया. विभागीय मामला कायम किया गया है.
शीतल इंटरनेशनल बार में निरीक्षण दौरान 61 नग बडवाईजर प्रीमियम बीयर (650 मि.ली.), 29 नग बडवाईजर मैग्नम बीयर (650 मि.ली.), 43 नग बडवाईजर प्रीमियम केन बीयर (500 मि.ली.) और 6 नग बडवाईजर मैग्नम केन बीयर (500 मि.ली.) का स्टॉक से एक्स्ट्रा पाए जाने और बार होलोग्राम चस्पा नही पाए जाने पर मौके पर उक्त मदिरा जब्त कर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया गया. विभागीय मामला भी कायम किया गया है.
होटल शेमरॉक ग्रीन, सेरीखेड़ी में निरीक्षण दौरान बार के परमिट और स्कंध पंजी के मिलान में 13 बोतल 300 मि.ली. जैगरमास्टर, 1 बोतल 300 मि.ली. ब्लैक एण्ड व्हाईट, 1 बोतल 540 मि.ली. ग्रे गूस वोदका, 1 बोतल 360 मि.ली. केमिनो टकिला, 1 बोतल 300 मि.ली. एंजल हैवन जिन का मिलान नही होने तथा हरियाणा प्रांत की मदिरा पाए जाने पर उपरोक्त मदिरा को कब्जे आबकारी लिया जाकर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1) (क), 59क एवं 36 के तहत मामला कायम किया गया और बार के स्वीकृत अभिकर्ता शैकल वोद्दार को मौके पर गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया. बार पर विभागीय प्रकरण कायमी की कार्यवाही शुरु की गई.
होटल ग्रैण्ड नीलम बार में निरीक्षण दौरान बिना बार होलोग्राम का 64 बोतल स्प्रिट और 115 बोतल विदेशी मदिरा माल्ट बिना बार परमिट की मदिरा होने पर मौके पर कब्ज़ा आबकारी लिया गया. और रजिस्टर 26-12-2024 तक ही भरा होना पाए जाने पर विधिवत् कार्यवाही कर स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया गया. विभागीय मामला कायम किया गया है. (3) एफ.एल. 3 जिलेट बार में निरीक्षण दौरान बार में 2 बार रुम और 2 स्टॉक रुम का संचालन करते पाए जाने पर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 2(क) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया गया. विभागीय मामला कायम किया गया है.